नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 500 और लो फ्लोर बसों को अपने बे़डे में शामिल करने की हरी झंडी प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति रिवा क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, ""राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली की स़डकों से 1,600 ब्लू लाइन बसों को अचानक हटा लिया गया। ऎसे में खेलों के दौरान इन बसों को चलाया जाएगा। बस आपूर्तिकर्ता किसी भी समस्या के मामले के लिए उत्तरदायी होंगे।"" गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार को घटिया बसों की आपूर्ति के लिए अशोक लीलैंड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।





















